गैर हिमाचलियों को नौकरी आसान नहीं

जयराम सरकार लागू करेगी नियम-शर्तें; आर एंड पी रूल्ज में किया संशोधन, आज जारी हो सकती है अधिसूचना

शिमला – प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर गैर हिमाचलियों को सिर्फ शर्तों पर ही नौकरी दी जाएगी। हिमाचल में तृतीय श्रेणी की नौकरी के लिए वे गैर हिमाचली ही पात्र होंगे, जिन्होंने अपनी दसवीं या 12वीं की परीक्षा हिमाचल बोर्ड से पूरी की होगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी लगने को गैर हिमाचलियों को आठवीं या दसवीं की परीक्षा हिमाचल से ही पूरी करने की शर्त पूरी करनी होगी। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार गुरुवार को अधिसूचना जारी कर सकती है। इस नियम को लागू करने के लिए  प्रदेश सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन किया। उल्लेखनीय है कि गत आठ अगस्त को प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे अहम निर्णय लिया था। नए नियम एवं शर्तें लागू होने के बाद प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए गैर हिमाचली उम्मीदवारों को नए नियमों को फॉलो करना होगा। जानकारी के मुताबिक हालांकि बुधवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन गुरुवार तक के लिए टल गई। पूर्व की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, बिजली बोर्ड, प्रदेश सचिवालय सहित अन्य सेक्टर में गैर हिमाचलियों को नौकरी दी जा चुकी है। पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए हिमाचली और गैर हिमाचलियों के लिए अलग-अलग रूल्ज नहीं थे, जिसे वर्तमान की जयराम सरकार ने संशोधन कर अलग-अलग नियम तैयार कर दिए हैं। पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में आर एंड पी रूल में संशोधन किया था, जिस कारण आज प्रदेश में गैर हिमाचलियों को भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में लाभ मिल रहा है। ऐसे में अब प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार ने पूर्व के नियमों में व्यापक संशोधन कर नई शर्तें लागू करेगी। पूर्व के नियमों में खामियों को देखते हुए जयराम सरकार ने आर एंड पी रूल में संशोधन कर प्रदेश के युवाओं को राहत देने की तैयारी कर दी है। बताया गया कि वर्ष 2017 में पूर्व सरकार ने अपने बाहरी राज्यों के लोगों को भी राहत देने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन किया था, जिस कारण आज प्रदेश सचिवालय, बिजली बोर्ड सहित अन्य विभागों में गैर हिमाचलियों को नौकरी दी जा रही है। ऐसे में अब नए नियम लागू होने के बाद गैर हिमाचलियों के लिए ऐसे पदों पर नौकरी पाना आसान नहीं होगा।

बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी पर गरमाया था मामला

प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 155 पदों की हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान 16 गैर हिमाचलियों को नौकरी दी गई, उसके बाद ही मामला काफी गरमाया। इसके बाद ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा था कि इस संदर्भ में आर एंड पी रूल में संशोधन किया जाएगा, जिसे आठ अगस्त की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी। अब अधिसूचना का इंतजार रहेगा।