उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई की मांग की। श्री सिब्बल ने कहा कि श्री चिदंबरम पिछले 90 दिन से जेल में हैं।इसके बाद न्यायालय ने कहा कि श्री चिदम्बरम की अपील पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी। श्री चिदम्बरम ने अपनी जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।श्री चिदंबरम ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का जमानत अर्जी रद्द करने का फैसला गलत है। उच्च न्यायालय ने गत 15 नवंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में बड़ा झटका दिया था, जब उसने ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति बोबडे के समक्ष जो पहली याचिका मेंशनिंग के लिए आई थी वह श्री चिदम्बरम की थी। श्री सिब्बल ने यह मेंशनिंग की थी।