छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को जमानत

शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने रोहड़ू के सरकारी स्कूल में आठ छात्राओं से छेड़खानी व अश्लील व्यवहार संबंधी मामले में आरोपी शिक्षक को सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश सीबी बरोवालिया की एकल पीठ ने प्रार्थी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार के निजी मुचलके एवं इसी राशि के श्योरिटी बांड भरने के भी आदेश दिए हैं। प्रार्थी को जांच अधिकारी के समक्ष भी हाजिर रहने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप हैं। मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।