पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ बाजवा के 3 साल के एक्सटेंशन को छोटा कर किया 6 महीने

इस्लामाबाद  – पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पाक सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत द्वारा गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले को इमरान खान सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। पाकिस्तान सरकार ने बाजवा का कार्यकाल 3 साल के बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी लेकिन कोर्ट इसे सिर्फ 6 महीने की मंजूरी दी है। बेंच ने अपने इस निर्णय में बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की बात कही है और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। पुराने नियम के मुताबिक बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन अदालत के आज के आदेश के बाद अब वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।