पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूरी

पंचकूला – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र को लेकर सावधान किया है। बता दें रिटार्यड कर्मचारी अगर 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराते हैं, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। जीवन का प्रमाण पत्र रिटार्यड कर्मचारी को आवश्य ही जमा करवाना होगा। जीवन प्रमाण पत्र को पेंशनधारक अब डिजिटल भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको बॉयोमीट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान आपको आधार कार्ड नंबर, पेंशन पेमेंट ऑडर नंबर या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल देकर भी निकलवा सकते हैं। दरअसल  पेंशन के नियमों के तहत कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन धारकों को  हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है।