बुजुर्ग महिला के अपमान पर हाई कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

गाहर में अमानवीय व्यवहार पर सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

पीडि़ता और उसके परिवार को सुरक्षा व बेहतर मेडिकल सुविधा देने के आदेश

शिमला, मंडी, सरकाघाट –देव आस्था के नाम पर मंडी जिला की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने मीडिया में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही पीडि़ता और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा व बेहतर मेडिकल सुविधा भी देने के आदेश दिए गए हैं। मीडिया के अनुसार मंडी जिला के सरकाघाट की गाहर पंचायत में वृद्ध महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्सानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 14 पुरुष और सात महिलाए हैं। इनमें दिवंगत गूर के दो बेटे और एक बेटी भी शामिल हैं। शनिवार रात गिरफ्तार 17 लोगों को रविवार को एसडीएम कोर्ट सरकाघाट कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों पर अभी तक धाराएं 147, 149,  452, 435, 355 और 427 लगाई गई हैं। पुलिस की कार्रवाई पर देवता के कार-कारिंदे और अनुयायी भड़क गए थे। इस पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे भारी जनसमूह के साथ देवता के रथ को सरकाघाट थाने ले जाएंगे और पुलिस से अपने गूरों और अन्य आरोपियों को छुड़ा लेंगे। हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी धारा 144 लगाने की तैयारी कर ली थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकाघाट आने का विचार बदल दिया और कहा कि देवता ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। बाद में सभी अनुयायी मतेहड़ी में ही रुक गए।