बोनाफाइड सर्टिफिकेट मान्य हो

-रूप सिंह नेगी, सोलन

खबरों की मानें तो हिमाचल सरकार ने निर्णय किया था कि तीसरी और चौथी श्रेणी पदों की भर्ती के लिए बाहरी राज्यों से 8वीं, 10वीं व 12वीं सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, पर सरकार यह भूल गई है कि लाखों हिमाचली  बोनाफाइड लोग देश के कोने-कोने मे आर्म्ड फोर्सेज, सरकारी, रेलवे, बैंकों, अर्द्ध-सरकारी व निजी कंपनियों में सेवारत हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? सरकार ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए यह शर्त हिमाचल के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी बेशक वे राज्य से बाहर पढे़ हों, लेकिन यही नियम तीसरी श्रेणी की भर्ती के लिए क्यों नहीं? सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे राज्यों में सेवारत बोनाफाइड हिमाचलियों के बच्चों से भेदभाव न करे और तीसरी श्रेणी पदों के लिए बाहरी राज्य में पढ़े बोनाफाइड हिमाचलियों पर यह शर्त न थोपे।