मारपीट पर एक साल कैद, पांच हजार ठोंका जुर्माना

तीसा –जेएमआईसी तीसा पार्थ जैन की अदालत ने जफर इकबाल वासी गांव रूआंस पोस्ट आफिस भंजराडू तहसील चुराह को महिला संग मारपीट कर गंभीर चोटें पहंुचाने के आरोप में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जफर इकबाल को भादंसं की धारा-325 के तहत एक वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना, भादंस की धारा-323 के तहत छह माह की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना और भादंस की धारा-504 के  तहत एक माह के कैद की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक न्यायवादी मनोज कुमार ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 फरवरी, 2013 को जफर इकबाल ने खेतों में पशु चरा रही लाची के गाली गलौच करते हुए बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इस मारपीट के कारण लाची को गंभीर चोटें  आई थीं।  लाची की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जफर इकबाल के खिलाफ भादंस की धारा-325, 323 व 504 के तहत तीसा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण कर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन ने अदालत में आठ गवाह पेश कर जफर इकबाल पर लगे आरोप को साबित किया।