राजीव हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट को 30 दिन की पैरोल

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामलें में दोषी ठहराये गये सात लोगों में शामिल रॉबर्ट पायस को अपने बेटे की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों के पैरोल पर जाने की गुरुवार को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आरएमटी टी रमन की युगलपीठ ने अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए पैरोल पर जाने की अनुमति देने संबंधी रॉबर्ट की याचिका की सुनवाई करते हुए उसे 30 दिन की पैरोल (साधारण छुट्टी) दे दी। रॉबर्ट का बेटा अभी नीदरलैंड में रहता है।अदालत ने पैरोल देने की रॉबर्ट के समक्ष एक शर्त भी रखी कि उसे पैरोल अवधि के दौरान किसी भी मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देना है।कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, रॉबर्ट वेल्लोर सेंट्रल जेल से रिहा होगा जहाँ वह पिछले 28 वर्षों से अपनी सजा काट रहा है।इससे पहले इसी मामले की एक अन्य दोषी एस नलिनी को अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिन की पैरोल दी गई थी। बाद में इसे और 21 दिन बढ़ा दिया गया था।इसी तरह, एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन को अपने बीमार पिता के साथ रहने के लिए 12 नवंबर को एक माह का पैरोल दी गयी है। उसे इस दौरान अपने बीमार पिता से मिलने और कृष्णागिरी में अपनी बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत है।वेल्लोर जेल से रिहा होने के बाद पेरारिवलन को एक 15-सदस्यीय पुलिस दल द्वारा जोलारपेट स्थित उसके घर ले जाया जाएगा जहां वह पैरोल अवधि के दौरान रहेगा।