हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं हटाईं

पंचकूला हिंसा मामले में राम रहीम की मुंहबोली बेटी संग 15 को राहत

पंचकूला –डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के लिए एक राहत की खबर है। पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों पर से कोर्ट ने देशद्रोह की धाराओं को हटा लिया गया है। साध्वी यौन शोषण केस में राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकूला में 25 अगस्त, 2017 को हिंसा भड़की थी, इसमें 36 लोगों की जान गई थी। डेरा समर्थकों ने कई गाडि़यों, पेट्रोल पंप और दफ्तरों में आगजनी की थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था। उस पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। शनिवार को पंचकूला में एडीजे संजय धीर की कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी हुई, हनीप्रीत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रही। पुलिस हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप साबित नहीं कर पाई। हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर लगी 121 और 121ए की धाराएं हटा दी गई हैं। साथ ही सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं।

इन धाराओं में आरोप तय

पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने राजद्रोह की धारा को हटाते हुए केस को अब सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।