ट्रांसपोर्टेशन दरें तय

चंबा – उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने अधिसूचना जारी करते हुए जिले के तीसा विकास खंड में 14.2 किलोग्राम भार वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की लेबर एवं ट्रांसपोर्टेशन दरें निर्धारित कर दी हैं। अधिसूचना के मुताबिक यह दरें टेपा के लिए 55 रुपए,  मंगली के लिए 46 रुपए,  देवी कोठी के लिए 50 रुपए, गुलई व सतनाला के लिए 45 रुपए, अप्पर तरेला  के लिए 40 रुपए, बोंदेड़ी  के लिए 43 रुपए, गड़फरी के लिए 41 रुपए, थल्ली  के लिए 42 रुपए सनवाल के लिए 44 रुपए, बिहाली पावर हाउस के लिए 35 रुपए, खैरना आयल के लिए 48 रुपए और नेरा के लिए 30 रुपए निर्धारित की गई हैं।  अधिसूचना में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक उपभोक्ता को कैश मेमो भी जारी करेगा।  यदि उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए रसोई गैस डीलर के गोदाम अथवा शोरूम से सिलेंडर उठाता है तो डीलर को प्रत्येक रिफिल के लिए उपभोक्ता को 25.48 रुपए की छूट देनी होगी। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।