एंबुलेंस को रास्ता न देने पर होगी कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को सभी वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश

पंचकूला –पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण आदेश में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को उन सभी वाहन चालकों के खिलाफ  कड़ी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं जो एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं । हाई कोर्ट ने कहा कि इस आपातकाल वाहन को रास्ता देना न सिर्फ प्रत्येक की जिम्मेदारी है, बल्कि यह कानूनी तौर पर भी जरूरी है। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस अमोल रतन सिंह की विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को दिए हैं। शहर के साइकिल ट्रैक्स पर बात करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि शहर के उत्तरी सेक्टरों में बने साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ पहले से काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन शहर के दक्षिणी सेक्टरों के साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ पर अभी भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने अब शहर के दक्षिणी सेक्टरों में भी बेहतर साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ बनाए जाने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने एसएसपी ट्रेफिक को आदेश दिए हैं कि वह शहर के सभी साइकिल ट्रैक्स पर साईन बोर्ड्स लगवा यह बताये कि इन साइकिल ट्रैक्स पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ  क्या करवाई की जाएगी और उन्हें इसकी क्या सजा मिलेगी तभी लोगों को ऐसा किए जाने से रोका जा सकता है । हाई कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना ट्रैफिक पुलिस का काम है कि साइकिल के अलावा कोई भी अन्य वाहन साइकिल ट्रैक्स पर न चले।  हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह शहर के उन सभी ट्रैफिक सिग्नल और जगह की पहचान करें जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटना होती है और फिर इन सभी जगहों पर तीन महीनों में हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शहर के सभी चौराहों और ट्रैफिक लाइट्स जहां स्लिप रोड्स हैं उन पर येलो बॉक्स लगाए जाने के आदेश दिए हैं । सड़क पर बने यह येलो बॉक्स स्लिप रोड आने से पहले ही सूचित कर देंगे की आगे स्लिप रोड है टंकी जिन्होंने मुड़ना है वह पहले ही उन पर चल सकें।