जीएसटीआर-1 के बैकलॉग को 10 जनवरी तक निपटाएं

शिमला – आबकारी एवं कराधान विभाग ने करदाताओं को जीएसटीआर-1 के किसी भी प्रकार के बैकलॉग को 10 जनवरी तक दूर करने के निर्देश दिए हैं।  विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 18 दिसंबर को आयोजित जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में करदाताओं को जीएसटीआर-1 के बैकलॉग को समाप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक बार के उपाय के रूप में 10 जनवरी तक देर से शुल्क माफी की घोषणा की थी, जिसे जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक दायर नहीं किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस छूट के दृष्टिगत, करदाताओं से आग्रह किया गया है कि जीएसटीआर-1 के किसी भी प्रकार के बैकलॉग को 10 जनवरी, तक दूर किया जाए। अगर करदाता इस अवसर का उपयोग करने में विफल होते हैं तो जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करने पर 50 रुपए प्रतिदिन का विलंब शुल्क वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उन करदाताओं के लिए ई-वे बिल की सुविधा अवरुद्ध करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने दो टैक्स अवधि के लिए अपना फार्म जीएसटीआर-1 दायर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्राप्तकर्ताओं से कहा गया है कि वे अपने आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह करें कि अपने जीएसटीआर-1 समय पर दर्ज करें।