सीएम के पास पहुंचा सीमेंट ढुलाई विवाद

बागा भलग में सैकड़ों ट्रकों के पहिए थमने के बाद प्रशासन की भी बढ़ी दिक्कतें

सोलन – जिला के बागा भलग में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में माल ढुलाई कार्य में लगे सैकड़ों ट्रकों के पहिए थम जाने के बाद प्रशासन के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया है। दी मांगल लैंड लूजर्स एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा बागा के सदस्यों की आपसी तर्क-तकरार व मामले को सुलझाने के लिए गठित कमेटी के खिलाफ रोष के चलते यह मुद्दा अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। दी मांगल लैंड लूजर्स सभा के ढुलाई कार्य में लगी 800 गाडि़यों के प्रपत्रों की जांच को लेकर क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। इस सभा में 62 प्रतिशत ढुलाई कार्य मांगल व बेरल के स्थानीय लैंड लूजर्स व शेष 38 प्रतिशत कार्य अर्की निर्वाचन क्षेत्र के ऑपरेटरों को आबंटित किया गया है। सभा में 2000 के करीब ट्रक ढुलाई कार्य में लगे हैं। वर्ष 2018 से 12 चक्के वाले ट्रकों (ट्रालों) से ढुलाई कार्य शुरू किया गया। इसमें कई ट्रक अवैध रूप से भी चलाए गए तथा उन्हें बाद में ढुलाई से हटा दिया गया। इस मामले में खींचतान बढ़ जाने के बाद कुछ ऑपरेटरों ने यह मांग की कि अर्की क्षेत्र के सभी 800 ट्रकों के कागजों की पूरी जांच की जाए कि क्या यह वैध है या नहीं। इस विवाद के चलते ढुलाई कार्य भी बंद हो गया तथा अब पूरी फाइलों के रिकार्ड को संवैधानिक तरीके से कैसे खंगालें, स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी दुविधा पैदा हो गई है। सूचना के मुताबिक एसडीएम के पास यह आदेश लिखित में नहीं पहुंचे हैं तथा इस कारण 800 ट्रक ऑपरेटरों का लाखों रुपए का नुकसान होने के साथ-साथ रिकार्ड की जांच में भी विलंब हो रहा है। वहीं, एसडीएम अर्की विकास शुक्ला ने कहा कि वस्तु स्थिति की पूरी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय सोलन प्रेषित कर दी गई है।

कुछ ऐसे हैं नियम

प्रदेश सहकारिता नियमों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत सभा को सेक्शन 20 के तहत नोटिस जारी करके आम सभा बुलाने के बाद कार्रवाई करनी पड़ती है। यदि इस पर सहमति न बने तो सेक्शन 21 के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं से अनुमति लेकर सेक्शन 25 व 25 के तहत किसी भी ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। यदि ट्रक ऑपरेटर सोसायटी चाहती है कि पूरे रिकार्ड को बागा-भलग कार्यालय से उठाकर एसडीएम कार्यालय में पहुंचाया जाए, तो सभा को रजिस्टार से सेक्शन 67 के अंतर्गत ऑर्डर करवाने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार के आदेश प्राप्त होते ही एसडीएम को सेक्शन-33 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके कहीं पर भी रखे रिकार्ड को कार्यालय में लाने का पूर्ण अधिकार है।