हरियाणा में भी अगले दस साल के लिए आरक्षण लागू

चंडीगढ़  – हरियाणा विधानसभा के सोमवार को शुरू हुए दो दिवसीय सत्र के पहले दिन संविधान संशोधन (126वां) बिल को पास कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित एससी-एसटी एक्ट पर मुहर लगाए जाने के बाद हरियाणा के 17 विधानसभा क्षेत्रों और दो लोकसभा क्षेत्रों में अगले 10 साल के लिए आरक्षण लागू हो गया है। ज्ञात रहे लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एससीए एसटी की सीटों का आरक्षण 25 जनवरीए 2020 को समाप्त हो रहा है। तीन सप्ताह पहले शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पारित कराया था। अब राज्य विधानसभाओं द्वारा मंजूरी दी जा रही है। हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन संशोधन विधेयक को मंजूरी के बाद ये सीटें अगले दस साल के लिए फिर से आरक्षित हो गई हैं। सोमवार को सदन के सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध दो के अंतर्गत आते सभी संवैधानिक संशोधनए संविधान (126वां संशोधन) बिल 2019 के माध्यम से हरियाणा में इस एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव है। सीएम द्वारा सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य सभी विधायकों ने समर्थन किया। इसके चलते हरियाणा विधानसभा में संशोधित एससी-एसटी एक्ट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सदन में सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह स्वर्ग सिधारे पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला के निधन पर शोक जताया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ईश्वर दयाल स्वामी, पूर्व सांसद अश्विनी कुमार और हेतराम के साथ दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों और हरियाणा के शहीदों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। करीब 45 मिनट के बाद विधानसभा के विशेष सत्र को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले संविधान संशोधन (126वें) बिल को पास किया गया।

ये विधेयक पारित

मोटर यान संसोधन बिल 2019, हरियाणा नगर पालिका संसोधन विधेयक 2019, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019, अभियंता सेवा लोक निर्माण संशोधन 2019, एससी, एसटी एक्ट अधिनियम को पास किया।