अनुराग-प्रवेश पर 15 दिनों में रिपोर्ट दे क्राइम ब्रांच

नई दिल्ली – दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता वृंदा करात द्वारा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ बयानों के लिए दायर एक शिकायत पर अपराध शाखा को 15 दिनों के अंदर एटीआर यानी कार्रवाई रपट दाखिल करने को कहा है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने रपट दाखिल करने के लिए अपराध शाखा द्वारा मांगी गई आठ हफ्तों की समयसीमा को खारिज कर दिया और कहा कि मामला संवेदनशील है। मामले की सुनवाई अब 26 फरवरी को सुबह 10 बजे होगी। न्यायाधीश ने अपराध शाखा को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई संसदीय अपराध नहीं किया गया है, तो एक विस्तृत रपट दाखिल करे। करात ने धार्मिक भावनाएं भड़काने, विश्वास तोड़ने और आपराधिक धमकी देने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ  मामला दर्ज कराया था। मामले को अपराध प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 156 (3) के तहत दायर किया गया था, जो दंडाधिकारी को किसी भी मामले में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की शक्ति मुहैया कराता है। ठाकुर ने दिल्ली के रिठाला क्षेत्र में रैली को संबोधित करने के दौरान भड़काऊ नारे लगवाए थे। उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को, गोली मारो…को। उधर, वर्मा ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी जमीनों से मस्जिदों से हटाएंगे। ठाकुर और वर्मा पर चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पर क्रमशः72 और 96 घंटे की पाबंदी लगाई गई थी।