केरल हाई कोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों को दी जमानत

 

केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की जिले के राजकुमार की हिरासती मौत के मामले में छह पुलिस अधिकारियों को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति वी सुधेंद्र कुमार ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पुलिसकर्मियों को जमानत देने का आदेश दिया। इस मामले के मुख्य आरोपी सब-इंस्पेक्टर के ए साबू की याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी थी और इसी आधार पर अदालत ने इन पुलिसकर्मियों काे जमानत दी है।जिन पुलिसकर्मियों को जमानत दी गई है उनमें सी बी रेजिमन (48), एस नियास (33), सजीव एंटोनी (42), केएम जेम्स (52), जितिन के जॉर्ज (31), रॉय पी वर्घिश (54) शामिल हैं।बचाव पक्ष ने शीर्ष अदालत से कोई नोटिस जारी नहीं होेने का हवाला देते हुए गुरुवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उनकी जमानत की याचिका विचाराधीन है।गौरतलब है कि वित्तीय गबन मामले में गिरफ्तार कोट्टायम निवासी राजकुमार की 21 जून 2019 मेंं हिरासत में कथित उत्पीड़न के चलते मौत हो गयी थी। उसे इडुक्की पुलिस ने रिमांड पर लिया था और पीरमाडे सब जेल में उसकी मृत्यु हुयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुमार के साथ बर्बरता का खुलासा हुआ था। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने का भी आरोप है।उच्च न्यायालय के आदेश पर अपराध शरखा की ओर से किये जा रहे इस मामले की जांच को बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। कुमार की पत्नी और बच्चों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी।इस मामले का मुख्य आरोपी साबू को पिछले साल अगस्त में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी लेकिन पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह अभी सीबीआई की हिरासत में है।