चतुर्थ श्रेणी पद भरने पर रोक

जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी में भरे जाने थे 16 पद

शिमला – जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत मंडी में 16 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने पदम सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बाबत अंतरिम आदेश पारित किए है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत मंडी द्वारा पांच नवंबर, 2019 को चतुर्थ श्रेणी के  कर्मचारियों के 16 रिक्त व संभावित पदों को स्थायी तथा अस्थायी तौर पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इन पदों को भरने के लिए के 23 दिसंबर, 2019 से 13 जनवरी 2020 तक साक्षात्कार लिए गए थे। 20 जनवरी, 2020 को इन पदों के लिए गए साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया। प्रार्थी की ओर से याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्ण व कानूनी तरीके से अमल में नहीं लाया गया। प्रार्थियों के अनुसार इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया, क्योंकि जिन लोगों का चयन कमेटी ने किया है, उन लोगों के रिश्तेदार प्रदेश की विभिन्न अदालतों में विभिन्न पदों पर आसीन हैं और उनके रसूख व प्रभाव के चलते उनके रिश्तेदारों को नौकरी प्रदान की गई। प्रार्थियों के अनुसार क्योंकि चयन प्रक्रिया के दौरान चयन कमेटी की ओर से कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, इस कारण 20 जनवरी को जारी चयन सूची को रद्द किया जाए। याचिका में यह भी गुहार लगाई है कि इन पदों को भरने के लिए दोबारा से विज्ञापित किया जाए और  इन पदों को भरने के लिए पुनः चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।