जूस-कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट

सरकार ने छह महीने के लिए दी अस्थायी राहत, बाद में ढूंढना होगा स्थायी विकल्प

शिमला  – प्रदेश सरकार ने पेय पदार्थों के टेट्रा पैक प्लास्टिक स्ट्रा प्रयोग पर अस्थायी छूट जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि पेय पदार्थों के टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छह माह तक अस्थाश्ी रूप से छूट प्रदान की गई है। एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बीवरेज (एएआरसी) कार्टन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग पर छूट प्रदान करने के लिए आग्रह किया था। मैसर्ज टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्शन एलांयस फॉर रिसाइकलिंग बीवरेज कार्टन को विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत प्रस्तुत कार्य योजना का क्रियान्वयन करना होगा। इस छूट अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायो-डिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है। गौर हो कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के अन्य प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, कांटे चाकू इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। फिलहाल इसके साथ ही पर्वरण से खिलवाड़ करने वाले अब नॉन वोवेन कैरी बैग्स पर भी हिमाचल में रोक लग सकती है। प्रदेश सरकार इन बैग्स को बैन करने को लेकर जल्द ही अपना बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग की इस बाबत अहम बैठक आयोजित हो चुकी है, जिसमें बाजार से नॉन वूवन कैरी बैग्स के  सैंपल जांचने क निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब वूवन कैरी बैग्स के दोबारा सैंपल्ज लेकर इसकी रिपोर्ट को प्रदेश सरकार के समक्ष भी सौंपा जाना तय किया जा रहा है। इसमें अभी ये सामने आया है कि ये नॉन बायोडीग्रेबल के दायरे में नहीं है। यही नहीं, बल्कि यह बैग वैसा ही हानिकारक प्रभाव दे रहा है, जिस तरह पॉलीथिन का दुष्प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। यह जलाने पर भी बेहद हानिकारक है।