पहली अप्रैल से बीएस-4 वाहनों की बिक्री नहीं

शिमला – प्रदेश परिवहन विभाग में मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियामावली के प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पहली अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) युक्त वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन नहीं होगा। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे वाहन जो खरीदे गए हैं, परंतु विभिन्न कारणों से पंजीकरण के लिए शेष हैं, उन्हें तुरंत पंजीकृत कर लिया जाए। मार्च में बिकने वाले वाहनों के संबंध में यह कार्रवाई 25 मार्च तक पूर्ण करना सुनिश्चित की जानी चाहिए।