मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्ट समाप्त करना सही फैसला

ऊना  – हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने राज्य सरकार द्वारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्ट-1977 को समाप्त करने के निर्णय को व्यापारी व उपभोक्ता हित में करार दिया है। बुधवार को ऊना में जारी एक वक्तव्य में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने कहा कि इस एक्ट को बंद करके सरकार ने सकारात्मक पहल की है। इससे जहां व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से राहत मिली है, वहीं व्यापार में प्रतियोगिता के दौर में न्यूनतम लाभ की नीति अपनाने के चलते उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंचा है। सोमेश शर्मा ने बताया कि मार्जिन ऑफ प्रोफिट एक्ट-1977 कानून देश भर में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही लागू था, जिससे व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी पक्षों को ध्यान में रखकर इस कानून को हटाने का निर्णय लिया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ था। उन्होंने कहा कि अब कुछ संगठन बिना किसी ठोस कारण के इस कानून को फिर से लागू करने की मांग उठा रहे हैं, जबकि यह कानून सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही वापस लिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है। यहां सारा सामान बाहरी राज्यों से ही आता है। प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए व्यापारी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।