माहौल माकूल नहीं, शाहीन बाग पर 23 मार्च तक टली सुनवाई

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 23 मार्च तक के लिए यह कहते हुए स्थगित कर दी कि माहौल सुनवाई के माकूल नहीं है। न्यायालय ने फिलहाल कोई आदेश देने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने साथ ही दिल्ली हिंसा मामले की एसआईटी से जांच संबंधी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय सुन रहा है, इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी बीच शीर्ष अदालत ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर दिल्ली पुलिस को कठघरे में खड़ा किया। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली ही नहीं, इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो। पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। यह दिक्कत पुलिस की प्रोफेशनलिज्म में कमी की है। पुलिस कानून के मुताबिक काम करने में नाकाम रही है।