जमाखोरी-मुनाफाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

शिमला – हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा मूल्य सूची अंकित आदेश-1977 प्रदेश में लागू कर दिए हैं। इसके तहत वस्तुओं की मूल्य सूची अंकित करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों द्वारा जांच व निरीक्षण कर जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वालों के प्रति कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि खाद्य एवं रोजमर्रा के उपयोग व किराना वस्तुओं की उपलब्धता निरंतर बनी हुई है। आगामी 20 दिन के लिए शिमला नगर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इन खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ दूध, घी, पनीर, ब्रैड व दही आदि की निरंतर आपूर्ति व पर्याप्त उपलब्धता प्रदेश के पूर्तिकारों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। आने वाले समय में इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में पर्यटकों के आमद की रोक को सुनिश्चित करने के लिए शोघी, कुड्डू-फेडज पुल तथा अन्य बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों तथा पार्किंग स्थलों की निगरानी व जांच कार्य किया जा रहा है। बाहर से घूमने आने वाले पर्यटकों को ही रोका जा रहा है। हिमाचली मूल के लोगों को, जिनकी गाड़ी का नंबर हिमाचल का नहीं है, उनकी जांच होगी। दस्तावेज दिखाने के बाद उन्हें आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्जियों व किराना सामग्री के दामों में वृद्धि को रोकने व जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सब्जी मंडी, आड़ती व संबंधित व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।