विचाराधीन कैदियों को मिलेगी अस्थायी जमानत

शिमला – कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों को तीन महीने की अस्थायी जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए हिमाचल प्रदेश विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चैहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। कमेटी ने प्रदेश की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों को अधिकतम तीन महीनें की अस्थायी जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया है। समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यह जमानत केवल हिमाचल प्रदेश के विचाराधीन कैदियों को ही दी जाएगी, जो सात साल से कम का मुकदमा भुगत रहे हैं, पिछले तीन महीनों अथवा इससे अधिक अवधि से जेल में हैं और पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं। विचारधीन कैदियों को अस्थायी जमानत का निर्णय कोविड-19 का संक्रमण रोकने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जमानत पर छूटने वाले कैदियों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। इन कैदियों को जेल अधिकारियों द्वारा उचित स्वास्थ्य जांच के उ्रपरांत ही जमानत पर छोड़ा जाएगा। न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के उद्द्ेश्य से अस्थायी जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन द्वारा भी भरे जा सकते हैं। देशभर में जारी लॉकडाउन की स्थिति में विदेशी और बाहरी राज्यों के कैदियों को अस्थायी जमानत पर छोड़ने पर विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है, उन पात्र अपराधियों को पैरोल अथवा फरलो पर भेजने के लिए सक्षम प्राधिकरण उनके प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। सक्षम प्राधिकरण सीआरपीसी की धारा 432 के तहत अपराधियों की रिहाई के मामलों पर भी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा।