सिर्फ तंदरुस्त मेहमान ही जाएंगे स्पीति

कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किए फरमान, मेडिकली फिट टूरिस्ट्स को ही मिलेगी जाने की इजाजत

केलांग-स्पीति घाटी घूमने आने वाले सैलानियों को अब घाटी में प्रवेश करते ही जहां प्रशासन को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वहीं होटल कारोबारियों को भी हर आने-जाने वाले यात्री की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। स्पीति प्रशासन ने कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए यह फरमान पर्यटन करोबारियों को जारी किए हैं। स्पीति घाटी में जहां इन दिनों विंटर सीजन अपने पूरे यौवन पर चल रहा है, वहीं घाटी में देश-विदेश के सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं। ऐेसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रशासन ने कुछ खास कदम उठाए हैं। इस संबंध में स्पीति उपमंडल में कोरोना वायरस को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम काजा ज्ञान सागर नेगी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस भारत में भी फैल गया है। उन्होंने कहा कि स्पीति में शीतकालीन पर्यटन जोरों पर है। कई देशों के पर्यटक बर्फानी तेंदुए को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, वहीं यहां बागबानी सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रवासी मजदूर भी यहां पहुंच रहे हैं। नेपाल से भारी तादाद में मजदूर यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही कई स्थानीय लोग स्पीति से बाहर घूमने के लिए गए हैं। ऐसे में घाटी के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरुक करना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। बैठक में बीएमओ तेंजिन नोरबू ने कहा कि 10 फरवरी के बाद चीन, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली और नेपाल से आने वाले यात्रियों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस के बढ़ने की संभावना है। कोरोना वायरस एक इन्फ्लूएंजा की तरह है। उन्होंने बताया कि  कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिन बाद आने लगते हैं। इसके लक्षण में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होना है। एसडीएम काजा ज्ञानसागर नेगी ने कहा कि सभी पंचायतों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

स्पीति आना है, तो ध्यान दें

पर्यटकों को मेडिकल फिटनेस अनिवार्य कर दिया गया है। होटल व होम स्टे व्यवसायी विदेशी पर्यटकों से फार्म-सी विशेष तौर पर भरवाएं। फिर इस फार्म को थाने में जमा करवाएं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाएं। स्पीति में होटल, दुकानों, रेहडी फड़ी, ठेकेदारों के आधीन कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण पुलिस थाने में अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के कोई मजदूर पाया गया तो ठेकेदार और मजदूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हर मजदूर का मेडिकल चैकअप अनिवार्य किया गया है।