ईपीएफओ रिकार्ड में गलत जन्मतिथि में कर लें सुधार

 शिमला – कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार पीएफ सदस्यों को ईपीएफओ रिकार्ड्स में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि उनके यूएएन को केवाईसी के तहत अपडेट किया जा सके। आधार में जन्मतिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि दोनों तारीखों में अंतर तीन साल से कम हो। पीएफ सदस्य सुधार अनुरोध ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इस संशोधन से उन पीएफ सदस्यों की जन्मतिथि के ऑनलाइन आवेदन ईपीएफओ कार्यालय को यूआईडीएआई के साथ प्रमाणित करने में आसानी रहे और पीएफ सदस्यों की जन्मतिथि सही करने के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी। ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय ने अपने फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय संकट में पीएफ सदस्यों को मजबूत करने के लिए कोविड-19 के ऑनलाइन आवेदनों को जल्द से जल्द निपटान करके उनको आर्थिक मजबूती एवं सहयोग प्रदान करें। क्षेत्रीय कार्यालय शिमला मुख्यालय के इन निर्देशों को लागू कर चुका है एवं संबंधित लाभार्थियों को यह सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें।