हिंसा भड़काने का है आरोप
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था. शरजील इमाम का एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था. इस भाषण को 13 दिसंबर को दिया गया था. जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और 153 ए ( धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) लगाई थी.दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया में रैली आयोजित की थी, इस दौरान गंभीर हिंसा हुई थी. पुलिस के मुताबिक इस दौरान आगजनी और हिंसा हुई थी और पत्थरबाजी की गई थी. इसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़े केस दर्ज किए गए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक एफआईआर के आधार पर जामिया में हिंसा भड़काने के आरोप में शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था. इसके पीछे शरजील इमाम का एक कथित विवादास्पद भाषण था, जो कि 13 दिसंबर को ही दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर इस केस में आईपीसी की धारा 124ए और 153 ए को भी शामिल किया गया था.