15 दिन में कामगारों को वेतन दे कंपनी

चंबा- बजोली-होली प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी में सेवारत कामगारों को करीब छह माह से वेतन न मिलने की शिकायत पर श्रम विभाग ने कडा संज्ञान लिया है। श्रम विभाग ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर मजदूरों को वेतन भुगतान के निर्देश जारी किए हैं। श्रम विभाग ने साथ ही भुगतान की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। यदि कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो श्रम विभाग द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 15 के तहत सीजेएम कोर्ट में सभी कर्मचारियों का डाटा लेकर क्लेम फाइल किया जाएगा। साथ ही कामगारों का केस भी स्वयं श्रम विभाग द्वारा ही लड़ा जाएगा। कोरोना वायरस के चलते श्रम विभाग द्धारा नोटिस मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से कंपनी प्रबंधन तक पहुंचाया गया है। उल्लेखनीय है कि बजोली-होली प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन ने गत माह कामगारों को वेतन न मिलने पर उपायुक्त चंबा से प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। यूनियन के सदस्यों का कहना था कि कि कामगारों को वेतन नहीं मिला है। इसके कारण अब उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट में करीब 2500 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों की छटनी भी की गई है, लेकिन उन्हें बिना वेतन दिए ही अपनी से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना था कि इस बारे में वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कर्मचारियों का वेतन दिलवाने की मांग कर चुके हैं। मगर केवल आश्वासन ही मिले है। मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे बिना पैसे के दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जल्द उन्हें वेतन नहीं दिए गए तो मजदूरों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा