अब नौ घंटे खुलेगा चंबा बाजार

उपायुक्त विवेक भाटिया ने किया ऐलान, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे लोग

चंबा –जिला चंबा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अब बाजार सवेरे दस से शाम सात बजे तक खुलेंगे। जिला में कर्फ्यू ढील के दौरान बाजार खोलने की अवधि को आठ से बढ़ाकर नौ घंटे कर दिया गया है। इससे पहले चंबा जिला में दुकानें खोलने की टाइमिंग सवेरे नौ से शाम पांच बजे तक निर्धारित थी। डीसी चंबा विवेक भाटिया ने जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बाजार खोलने की नई अधिसूचना भी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि चंबा जिला में बाजार खोलने की अवधि को नौ घंटे कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे बाजार में बेवजह आवाजाही करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पर ही मास्क डालकर बाजार पहुंचकर खरीददारी करें। इसके साथ ही दुकानदारों को पूर्व में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि जिला व प्रदेश के अन्य हिस्सों में अब आवाजाही के लिए कफर्यू पास या परमिट की शर्त को भी हटा दिया गया है। वन-वे ट्रिप के जरिए जिला से जाने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। जिला से राउंड ट्रिप मूवमेंट के लिए भी पास की वैधता रहेगी। देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए पास की अनिवार्यता जारी रहेगी। इसके लिए कोविड-19 ई-पास पर आवेदन किया जा सकता है। डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक क्वारंटाइन नियमों में भी बदलाव किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन की शर्ते को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंटर-स्टेट ट्रेवलर को 48 घंटे से अधिक की अवधि के बाद वापस लौटने पर चौदह दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा। 48 घंटे से कम अवधि के भीतर लौटने वालों को सरबैलेंस पर रखा जाएगा। मगर नोटिफाइड कोविड-19 हाई इफेक्टड हाई सिटी से आने वाले इंटर स्टेट ट्रेवलर को संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में रहना होगा। और प्रोटोकाल के तहत प्रदेश में आने के छह- सात दिनों के बाद कोविड टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह आदेश आगामी तीस जून तक जारी रहेंगें। आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।