खुलकर खुल गया हिमाचल, प्रदेश में आज से सुबह छह से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में छूट

शिमला – हिमाचल प्रदेश में सोमवार से रात के 10 घंटों को छोड़कर आवाजाही की पूरी तरह से छूट रहेगी। इसके तहत सुबह छह बजे से लेकर रात आठ बजे तक हिमाचल पूरी तरह से खुला रहेगा। इस समयावधि में राज्य भर में दुकानें, निजी व सरकारी कार्यालय 100 फीसदी स्टाफ के साथ खुले रह सकते हैं। इस दौरान किसी प्रकार के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने वाले लोगों को सुबह शाम एक घंटे का अतिरिक्त समय अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए मिल जाएगा। प्रदेश के भीतर आवाजाही की छूट के अलावा किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बाहरी राज्यों में जाने के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी। खास है कि दिल्ली-चड़ीगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों में बिजनेस मीटिंग या मेडिकल उद्देश्य से यात्रा कर 48 घंटे के भीतर लौटने वालों को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए यह छूट 72 घंटे की दी गई है। राज्य सरकार ने संस्थागत क्वारंटाइन की बजाय होम क्वारंटाइन को अधिक तरजीह देने का फैसला लिया है। हालांकि देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 15 शहरों से आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजने की प्राथमिकता देने को कहा है। इसकी सूची सभी उपायुक्तों के भेज दी जाएगी। बावजूद इसके महिलाओं तथा बच्चों को  संस्थागत क्वारंटाइन की बजाय होम क्वारंटाइन में प्राथमिकता देने को कहा है। इसके अलावा क्वारंटाइन के नियमों को लेकर भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत होम क्वारंटाइन में जंप करने वालों के खिलाफ अपराधिक मामलों के साथ उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेजने के आदेश दिए गए हैं। रविवार को राज्य सरकार ने कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।

अगले आदेशों तक चलता रहेगा कर्फ्यू

राज्य आपदा प्रबंधन से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि हिमाचल में 30 जून तक या आगामी आदेशों के जारी होने तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके तहत कर्फ्यू को लेकर किसी भी समय नए आदेश संभव हैं। इसी प्रक्रिया में अगर जुलाई महीना भी आरंभ रहता है, तो कर्फ्यू यथावत जारी रह सकता है। इसी कारण जारी अधिसूचना में 30 जून या आगामी आदेशों तक कर्फ्यू शब्द का प्रयोग किया गया है।

*  14 घंटे तक दुकानें, 100 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे दफ्तर

 *  रात के 10 घंटों को छोड़कर कहीं भी आवाजाही की आमजन को अनुमति

 *  बसों के चलने का समय सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक

 *  राज्य के भीतर या बाहर जाने के लिए अब किसी भी पास भी जरूरत नहीं

 *  चंडीगढ़-दिल्ली समेत बाहर जाने वाले 48 घंटे में वापसी पर नहीं होंगे क्वारंटाइन