वाहनों के लिए दो घंटे बंद रहेगा खजियार मार्ग

चंबा-खजियार मार्ग के उन्नयन कार्यों के दृष्टिगत आगामी ग्यारह अगस्त तक प्रतिदिन दो घंटे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपायुक्त विवेक भाटिया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आदेश जारी करते हुए चंबा- खज्जियार मार्ग के 0/0 से 19 किलोमीटर एमडीआर-70 तक प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे व दोपहर बाद 3से 4 बजे के दौरान 11 अगस्त 2020 तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने के आदेश दिए हैं।

उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल चंबा द्धारा सूचित किए जाने और ब्लास्टिंग व कटिंग के कार्य के दौरान पत्थर गिरने के संभावित खतरे के कारण लोगों की सुरक्षा को अहम मानते हुए वाहनों की आवाजाही को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों की आवाजाही सामान्य रखने के लिए खुदाई व कटिंग के कार्य को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें सड़क से गुजरने की अनुमति रहेगी।