चंडीगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम पूरे

प्राइवेट स्कूलों में 20 व सरकारी में आएंगे 50 फीसदी टीचर्ज

चंडीगढ़-केंद्र सरकार के आदेशों के बाद सोमवार से चंडीगढ़ शहर के सरकारी और निजी स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्कूलों ने सेफ्टी के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, ताकि किसी तरह का संक्रमण न फैले। शहर के स्कूलों में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न पड़े।

एंट्री और एग्जिट को अलग-अलग किया गया है। यानी कि जहां से स्टूडेंट्स आएंगे, वहां से नहीं किसी अन्य जगह से निकलेंगे। स्कूलों में बेंच कम कर दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर क्लासरूम में बैठें। इसी तरह अन्य स्कूलों में भी संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए गए है। स्कूलों में डाउट क्लीयर करने के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे वह 9वीं से 12वीं क्लास के बीच रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन्हीं क्लासेज को इजाजत दी है।

गवर्नमेंट स्कूलों में सोमवार से हर एक दिन 50 फीसदी टीचर्स आएंगे। हालांकि स्टूडेंट्स अपने डाउट क्लीयर करने कब आएंगे, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों के करीब 50 फीसदी पेरेंट्स ने रजामंदी दी है कि वह अपने बच्चों को डाउट क्लीयर करने के लिए स्कूलों में भेजने के लिए तैयार हैं। वहीं, प्राइवेट स्कूलों में सोमवार से ही स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम रहेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के करीब 20 फीसदी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजने की इजाजत दी है।

पेरेंट्स की अनुमित से ही कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूल जाएंगे छात्र

चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए अनलॉक 4.0 के दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पंजाब सरकार ने रविवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिर्फ कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में स्वेच्छा के आधार पर अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की आज्ञा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार क्ल्याण मंत्रालय द्वारा आठ सितंबर को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक 21 सितंबर, 2020 से विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही यह इजाजत दी जाएगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं,  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या राज्य सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड थोड़े समय के प्रशिक्षण केंद्र में कौशल या उद्यमी प्रशिक्षण की आज्ञा देने संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।