भूगर्भ जल उपयोगकर्ता सुन लें

जल शक्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में पहले से निर्मित सभी घरेलू सिंचाई, वाणिज्यिक, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए मौजूदा भूगर्भ जल संरचनाएं हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल विकास, प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2005 की धारा-8 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। इसलिए प्रदेश में भूगर्भ जल के सभी वर्तमान उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विभागीय पोर्टल के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत फार्म 4 और 4ए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक जमा करने जरूरी हैं। भूगर्भ जल प्राधिकरण के इस पोर्टल को 31 दिसंबर के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्यूबवेल, बोरवेल और सक्रिय हैंडपंप, जो हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर प्राधिकरण, शिमला के साथ पंजीकृत नहीं हैं, के अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ भूगर्भ जल अधिनियम, 2005 और नियम 2007 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।