दिल्ली में प्रदूषण फैलाने पर पांच साल तक जेल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अज्वाइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस-2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा। बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।