व्हाट्सऐप प्राइवेट ऐप निजता प्रभावित हो रही तो न करें इस्तेमाल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान जब याचिकाकार्ता ने कोर्ट से कहा कि यूरोप और अमरीका में व्हाट्सऐप की पॉलिसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प देता है, लेकिन यहां भारत में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास एक विकल्प है। ऐप का इस्तमाल नहीं करें। यह एक निजी ऐप है। आपको इससे कोई दिक्कत है,तो इसका इस्तेमाल न करें। मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।