मेयर के लिए ओबीसी का आरक्षण, लागू होगा दल-बदल कानून
विशेष संवाददाता — शिमला
हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे। इसकी जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव होने के बाद पार्षद भी दल-बदल कानून के दायरे में आएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी सिंबल पर निगम चुनाव करवाने के मकसद से कैबिनेट ने नगर निगम कानून व नियमों में संशोधन का फैसला लिया है। वर्तमान कानून में नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संशोधन के बाद नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।