चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को मिली जमानत, बेल भांड भरने के बाद आएंगे बाहर

नई दिल्ली — चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बांड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे।

देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू को ये जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्तूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी।

लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। उस मामले में फिलहाल बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं।

करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी, 2021 को रिम्स से एम्स रैफर किया गया था।