व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का आयात शुल्क मुक्त

नई दिल्ली — सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का आयात शुल्क मुक्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से घरेलू स्तर पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार सरकार ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को आयात शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया है।

इससे ई. कॉमर्स, डाक या कूरियर से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर विदेशों से भारत में मंगवाया जा सकता है और इस पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। सीमा शुल्क में इसे ‘उपहार’ श्रेणी के तहत छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि यह छूट 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावी रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसके लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 में बदलाव किया है।