ऑक्सीजन मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर ‘सुप्रीम’ रोक, आईजीएसटी को बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कान्सेंट्रेटर पर लगाए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित किया था। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के जरिए बड़ा घेरा डाल दिया है।

न्यायालय के यह पूछने पर कि केंद्र ने पहले ही सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कान्सेंट्रेटर के लिए आईजीएसटी से छूट दी है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि इस प्रकार की छूट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित कॉन्सेंट्रेटर को गरीब और जरूरतमंद लोगों में वितरित करना था। निजी रूप से आयातित कॉन्सेंट्रेटर के लिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।