एचपीयू वीसी की कुर्सी को खतरा नहीं,  हाई कोर्ट ने नियुक्त को चुनौती वाली खारिज की याचिका

विधि संवाददाता — शिमला

प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डा. सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन पाया। प्रार्थी धर्मपाल ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है।

याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19-3-2011 प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। 29-8-2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए। प्रार्थी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाईं थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताए और यदि उसकी योग्यता  यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए। न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन सही न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।