Himachal News : धर्म परिवर्तन पर एफआईआर दर्ज, मामले पर आगामी जांच जारी

कार्यालय संवाददाता-कुल्लू

धर्म-परिवर्तन के प्रयत्न के एक मामले में कुल्लू पुलिस ने एक व्यक्ति मोहम्मद जुनैद के विरुद्ध एनऊआईआर दर्ज की है। शमशी भुंतर में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी 2008 में उसकी शादी जसवंत राय के साथ परिवारों की आपसी रजामंदी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। जसवंत राय पंजाब के फगवाड़ा का रहने वाला है व एनएचपीसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है व पार्वती प्रोजेक्ट में तैनात था। वर्ष 2012-2013 में उसकी तैनाती कश्मीर के बांदीपूरा में हुई व परिवार वहां चला गया। वर्ष 2015 में इनके एक बेटी पैदा हुई। इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा व महिला को धमकाया कि यदि बेटी को हिन्दू धर्म सिखाया तो दोनों को खत्म कर देगा। इसके बाद से लगातार महिला को मुस्लिम रीति-रिवाज पहनावा आदि अपनाने के लिए तंग करने लगा।

वर्ष 2017 में दोबारा इसका तबादला पार्वती प्रोजेक्ट में हुआ व परिवार कश्मीर से भुंतर शमशी आकर रहने लगा। इसने महिला को उसके व बेटी द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने का दवाव बनाने के लिए कई प्रकार से प्रताडऩा जारी रखी। चूंकि महिला गृहणी है। अत: उसको खर्चा आदि देना बंद करके भी दबाव बनाया। अधिकारिक तौर पर पति ने जुलाई 2021 में धर्म बदलकर अपना नाम मुहम्मद जुनैद दर्ज करवा लिया। लेकिन महिला अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी। अत: उसने पुलिस के पास शिकायत की। भून्तर थाना में इस व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा आईपीसी की धाराओंं506, 298 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी मामला अदालत को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में लागू किया गया व इसके प्रावधानों के अंतर्गत किसी लालच, दबाव, प्रताडऩा द्वारा धर्म.परिवर्तन करना या करवाना या प्रयत्न करना गैर जमानती जुर्म है। जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।