पटाखों की बिक्री को लाइसेंस जारी, जिला एसएएस नगर प्रशासन को जिला भर से पहुंचे थे 1192 आवेदन, 40 को परमिशन

जिला एसएएस नगर प्रशासन को जिला भर से पहुंचे थे 1192 आवेदन, 40 को परमिशन

मोहाली, 26 अक्तूबर (नीलम ठाकुर)

उपायुक्त सह.जिला दंडाधिकारी ईशा कालिया द्वारा गठित समिति ने जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए 40 अस्थायी लाइसेंस जारी किए। डॉ. हिमांशु अग्रवाल, सहायक आयुक्त तरसेम चंद और जिला अटॉर्नी राकेश गोयल की मौजूदगी में लाइसेंस जारी किए गए। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 2016 में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। ड्रॉ के बाद उपायुक्त ईशा कालिया ने बताया कि प्रशासन को जिले भर में 40 लाइसेंस के लिए कुल 1192 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जिले में पटाखों की बिक्री को सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जिले में निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित समय एवं तिथि से पहले या बाद में पटाखों को चलाने तथा बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि दीपावली के दिन 4 नवंबर को रात 8 बजे से रात 10.00 बजे तक और 19 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक और शाम को 09.00 बजे से रात 10.00 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति है। निर्धारित ध्वनि के भीतर इसके अलावा, कोई भी चीनी पटाखों की बिक्री या उपयोग नहीं करेगा। पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान एवं मुख्य शर्ते जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।