अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र

पच्चास फीसदी अंकों की शर्त हटी
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
राज्य के सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने इन छात्रों के लिए 50 फीसदी अंकों की शर्त को हटा दिया है। अभी तक इसमें अंकों की अनिवार्यता तय कर गई थी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने अंकों की छूट के साथ आवेदन करने की तिथि भी बढ़ा दी है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा।

इसके बाद 31 दिसंबर तक इसकी वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग व छात्रवृत्ति के नोडल ऑफिसर डा. हरीश कुमार ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक यानी दसवीं कक्षा के ऊपर के छात्र-छात्राओं को इसके तहत छात्रवृत्ति सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। इसमें पहले वही छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, जिनके अंक 50 फीसदी हों। अब सरकार ने यह शर्त खत्म कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से आए सर्कुलर के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए अभी तक 50 फीसदी अंकों की शर्त रखी गई थी। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। संबंधित छात्र-छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।