राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, गोटाबाया के पक्ष में 119 सांसदों, विरोध में सिर्फ 68 ने किया वोट

एजेंसियां — कोलंबो

श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया है। विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे संसद ने आज खारिज कर दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया के पक्ष में 119 सांसदों ने वोट किया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 68 सांसदों ने वोटिंग की और इस तरह से उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को हार मिली। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) के सांसद एमए सुमंथिरन द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। श्रीलंका की संसद में 17 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी, जिसकी पुष्टि स्पीकर कार्यालय ने गुरुवार को की थी। गुरुवार को पार्टी नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया था।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, संसद से विशेष मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को बहस के लिए लाया गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद परिसर में पार्टी नेताओं की हुई बैठक के बाद स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा था कि नेताओं द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के बाद राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक स्थिर सरकार के गठन और संसद सदस्यों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति राजपक्षे को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि श्रीलंका की
मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी ने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रपति राजपक्षे की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस दौरान पार्टी ने यह भी कहा कि वह नेता पर महाभियोग चलाने के लिए तैयार है।

संसद का अंकगणित

श्रीलंका की संसद में कुल सदस्यों की संख्या 225 है। ऐसे में किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत के लिए 113 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के आर्थिक हालात को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सभी दलों ने महिंदा राजपक्षे से किनारा कर लिया था। यही कारण था कि सेना को मु_ी में रखने वाले महिंदा को इस्तीफा देना पड़ा।