हिमाचल में बंपर नौकरियां : 5000 नई नौकरियां, अग्निवीरों को जॉब गारंटी

जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ी सौगात, अकेले जलशक्ति विभाग में भरे जाएंगे 3970 पद

कैबिनेट के फैसले
389 पंचायत सचिवों की होगी सीधी भर्ती, रोजगार सेवकों के 124 पद
आबकारी विभाग में बनेगी पुलिस, विधवा पुनर्विवाह राशि भी बढ़ाई
दिव्यांगों को अब प्रोमोशन में मिलेगा चार फीसदी आरक्षण
सोलंग स्पेशल एरिया का दायरा अटल टनल
तक बढ़ाया

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 5000 नई नौकरियों की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ये भी तय किया है कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी। इसके लिए नियम एवं प्रक्रियाएं तय की जाएंगी। इससे सेना से लौटने वाले अग्रिवीरों को सरकारी क्षेत्र में एडजस्ट किया जा सकेगा। बैठक में जलशक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग मेें 3970 पैरा वर्करों को मानदेय आधार पर छह घंटे प्रतिदिन काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 1146 पैरा पंप आपरेटर, 480 पैरा फीटर और 2344 मल्टीपर्पज वर्कर होंगे। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति दी। नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से विकास को विनियमित करने के लिए सोलंग विशेष क्षेत्र को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय नोहरा करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के 30 पदों (20 पुरुष एवं 10 महिला) को भरने की अनुमति प्रदान की।

जिला परिषद-यूजीसी स्केल पर फैसला नहीं
कैबिनेट में जिला परिषद कैडर को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने का मामला नहीं लगा। इसलिए इस पर फैसला नहीं हो पाया। ये मामला वित्त विभाग ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी प्रकार यूजीसी स्केल पर वित्त विभाग की कमेटी वर्क आउट कर रही है, लेकिन कैबिनेट में ये मामला नहीं लगाया गया। इस बारे में भी अब अगली कैबिनेट में ही बात हो पाएगी। मंत्रिमंडल में विधानसभा मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा नहीं हुई।

एचआरटीसी और वन निगम को लोन गारंटी

मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की।