252 अनधिकृत कालोनियों के आवेदन किए खारिज

निजी संवाददाता—जालंधर

जालंधर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जिला में अनधिकृत कालोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की रेगुलराइजेशन नीति के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने पर 252 कालोनियों के नियमितीकरण के आवेदनों को खारिज कर दिया है। इस संबंध में और जानकारी देते हुए जालंधर विकास प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि अधिकतर रद्द किए गए आवेदनों में रेगुलराइजेशन पॉलिसी के नियम व शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इसी तरह जेडीए की तरफ से नोटिस देने पर भी इन कालोनियों के प्रमोटरों ने सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज, रेगुलराइजेशन फीस जमा करने में विफल रहे। अनधिकृत कालोनियों को काटने के खिलाफ विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्य प्रशासक जेडीए ने यह भी बताया कि 135 मामलों में एनफआईआर की सिफारिश की गई है। जेडीए अधिकारियों ने सरकार की मंजूरी के बिना विकसित 40 और कालोनियों की भी पहचान की है, जिनके खिलाफ पापरा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को लिखा गया है।