ट्रांसफर होंगे गृह क्षेत्र में डटे मुलाजिम, 23 कैटेगरी के अधिकारियों-कर्मचारियों को लेकर सरकार का फैसला

23 कैटेगरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला

अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिवीजन या होम सेक्शन में तैनात 23 कैटेगरी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार जो अधिकारी अपने होम जिला या होम डिवीजन में तैनात हैं या जो कर्मचारी अपने होम तहसील या होम सेक्शन में तैनात हैं, उनकी नियुक्ति बदली जाएगी या फिर इस नियुक्ति को जारी रखने के लिए संबंधित विभाग को मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। हिमाचल सरकार द्वारा 10 जुलाई 2013 को बनाए गए तबादला सिद्धांतों के पैरा नंबर-3 में इन अधिकारियों या कर्मचारियों की सूची दी गई है। भाजपा सरकार के समय इनमें से कई अधिकारी अपने डिवीजन या सर्किल में ही नियुक्त कर दिए थे। इस बारे में विधानसभा में भी कई बार आपत्ति उठी है। अब राज्य सरकार के ध्यान में यह मामला आया है, जिसके बाद नए आदेश जारी कर इनमें संशोधन किया गया है।

इन श्रेणियों के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू होंगे सरकार के नए आदेश

जिन कैटेगरी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ये निर्देश लागू होंगे, उसमें सभी आईएएस अधिकारी, सभी एचएएस अधिकारी, एचपीएस और एचएफएस अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा जिला स्तर के सभी अधिकारी और डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर और इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्टिक अटार्नी इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, बीडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने सबडवीजन में नियुक्त नहीं होंगे। अधीक्षण अभियंता होम सर्कल में और अधिशाषी अभियंता होम डिवीजन में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अपने डिवीजन में डिप्टी रेंजर रेंजर अपनी रेंज में, एसडीओ अपने सब डिवीजन में, जेई अपने सब डिवीजन में, फॉरेस्ट गार्ड अपने ब्लॉक और बीट में, कानूनगो अपनी तहसील में, पटवारी अपने पटवार सर्किल में, पंचायत सेक्रेटरी अपनी पंचायत में, इंस्पेक्टर अपने ब्लॉक में और कीमैन से लेकर सुपरवाइजर तक अपने होम सेक्शन में नियुक्त नहीं होंगे। जिन विभागों में इस तरह की नियुक्ति चल रही है, उन्हें फाइल पर मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। अन्यथा इन नियुक्तियों को वहां से बदला जाएगा।