MNREGA: केंद्र ने बढ़ाई मनरेगा की दिहाड़ी, नॉन ट्राइबल में 224, ट्राइबल में मिलेंगे 280 रुपए

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई दिहाड़ी की अधिसूचना जारी की है। भारत सरकार के ई गजट पर यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की सेक्शन 6 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसमें देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मनरेगा के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई राशि की सूची जारी की गई है। भारत सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए 7 से 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में अकुशल हस्त कामगारों को गैर जनजातीय क्षेत्रों में अब 224 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी।

हिमाचल में अभी तक जनजातीय क्षेत्रों में 268 रुपए और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 212 रुपए की दिहाड़ी मनरेगा के तहत लाभार्थियों को मिल रही है। ऐसे में अब हिमाचल में मनरेगा के लाभार्थियों की दिहाड़ी में 12 रुपए का इजाफा होगा। हिमाचल सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में मनरेगा की दिहाड़ी 28 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे अभी अधिसूचित नहीं किया है। राज्य सरकार की ओर से 28 रुपए की अधिसूचना जारी होने के बाद हिमाचल में गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए मनरेगा की दिहाड़ी 252 रुपए हो जाएगी, जबिक गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 302 रुपए होगी।