OPS वालों के खुलेंगे जीपीएफ खाते, हिमाचल सरकार ने जारी किए संशोधित जीपीएफ रूल्स

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

हिमाचल में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का लाभ भी मिलेगा। इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने जीपीएफ संशोधित रूल्स को नए सिरे से शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया। प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्स-2023 का नाम दिया गया है। इनके अनुसार जीपीएफ के लिए पात्रता सिर्फ एक साल की निरंतर सरकारी सेवा होगी। शर्त यह रहेगी कि जो कर्मचारी 15 मई, 2003 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक एनपीएस में थे और जो भविष्य में नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प चुनेंगे, वह जीपीएफ़ के लिए पात्र नहीं होंगे। यह अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित सरकारी विभागों के डीडीओ जीपीएफ से संबंधित केस महालेखाकार कार्यालय को भेज सकेंगे।

जनरल प्रोविडेंट फंड को महालेखाकार ही मैनेज करते हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने हिमाचल में एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया था और कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए दो माह का समय दिया हुआ है। यह समय इसी महीने पूरा हो रहा है। 136000 कर्मचारी हिमाचल में नेशनल पेंशन स्कीम में थे और इनमें से अधिकतर ओल्ड पेंशन स्कीम को चुन रहे हैं। जो कर्मचारी असमंजस में हैं, उनमें ऐसे कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी रेगुलर सेवा 10 साल पूरी नहीं हो रही है। राज्य सरकार ने इस पात्रता शर्त में छूट नहीं दी है। इसलिए ऐसे कर्मचारी जीपीएफ अकाउंट खुलवा सकेंगे या नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। जीपीएफ में सरकारी कर्मचारी सेविंग की तरह पैसा जमा करते हैं और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सरकार जीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है।