डाइट-SCERT में तैनाती को अलग नीति, शिक्षा मंत्री बोले, कैबिनेट में पॉलिसी ड्राफ्ट रखे शिक्षा विभाग

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल में शिक्षा विभाग में कई तरह के बदलावों का दौर जारी है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-ऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी नियुक्ति के लिए पॉलिसी बनाने के बाद अब शिक्षा विभाग डिस्ट्रिक्ट इंस्टीच्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट और एससीईआरटी में नियुक्तियों के लिए भी अलग पॉलिसी बनाने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इस बारे में पॉलिसी ड्राफ्ट बनाकर जल्द कैबिनेट में रखने को कहा है। गौरतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता और टीचर ट्रेनिंग के लिए डाइट और एससीईआरटी का काफी महत्त्व है। भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर ज्यादा जोर दिया है, जबकि अब तक हिमाचल में इन दोनों संस्थानों में नियुक्ति के लिए एडजस्टमेंट को ही सामान्य तौर पर माध्यम बनाया जाता रहा है। डाइट में खाली पदों के अगेंस्ट टीचर अपनी एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। इससे डाइट का मुख्य मकसद हासिल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एससीईआरटी में भी लगभग यही स्थिति है।

इस संस्थान का प्रिंसीपल कालेज कैडर प्रिंसीपल के बराबर रैंक का होता है, लेकिन यहां की जरूरत के अनुसार बाकी टीचर्स कोई पालिसी न होने के कारण नहीं मिलते। अब नई पॉलिसी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की विशेषज्ञ या स्किल वाले शिक्षकों को ही यहां तैनाती दी जाए। टीचर्स का टेन्योर फिक्स करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि राज्य सरकार के सामान्य तबादलों या सिफारिश में होने वाले तबादलों से इन्हें डिस्टर्ब न किया जाए।

30 किलोमीटर की नीति

शिक्षा विभाग में तबादलों का स्टे तोडऩे के लिए 30 किलोमीटर के दायरे की नीति नोटिफिकेशन के साथ ही लागू होने वाली है। यदि म्युचुअल ट्रांसफर के जरिए कोई शिक्षक पिछले दो-तीन बार से 30 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही सेवाएं दे रहा है, तो उसे अंगेस्ट लांगर स्टे काउंट किया जा सकेगा।